होटल में लड़की ले जाने का मामला, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर गोगोई दोषी करार

होटल में लड़की ले जाने का मामला, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर गोगोई दोषी करार

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-27 10:26 GMT
होटल में लड़की ले जाने का मामला, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर गोगोई दोषी करार
हाईलाइट
  • जांच में पाया गया कि ड्यूटी के दौरान मेजर गोगोई कहीं और थे।
  • कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी में पाया गया है कि मेजर गोगोई ने निर्देशों के उलट स्थानीय महिला से मेल-जोल रखा।
  • मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीनगर होटल कांड में फंसे भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई को दोषी पाया गया है। जांच में पाया गया कि ड्यूटी के दौरान मेजर गोगोई कहीं और थे। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से मेलजोल भी बढ़ाया, जो सेना के नियमों के खिलाफ है।

मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चला कि संघर्ष वाले स्थान पर स्थानीय महिला से संबंध बनाकर मेजर गोगोई ने सेना के नियमों का उल्लंघन किया है। ड्यूटी के समय तय स्थान से दूर रहकर उन्होंने मानक संचालक प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी में पाया गया है कि मेजर गोगोई ने निर्देशों के उलट स्थानीय महिला से मेल-जोल रखा। वे अभियान वाले इलाके से भी दूर रहे। गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं।

सीओआई ने संबंधित प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई शुरू करने को कहा, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। 23 मई की घटना के बाद सीओआई ने आदेश दिए थे। दरअसल, मेजर गोगोई पत्थरबाज को जीप में बांधकर घुमाने पर चर्चा में आए थे। उन्हें श्री नगर की एक होटल में तकरार होने के बाद 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। वे कथित तौर पर एक 18 वर्षीय महिला के साथ होटल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया था। 

 

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