आर्यन केस के बाद उठी नई मांग, अब कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर नहीं होगी जेल!

संसद में पेश होगा प्रस्ताव आर्यन केस के बाद उठी नई मांग, अब कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर नहीं होगी जेल!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-24 08:32 GMT
आर्यन केस के बाद उठी नई मांग, अब कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर नहीं होगी जेल!
हाईलाइट
  • संसद के शीतकालीन सत्र मे 26 बिल होंगे पेश

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स पार्टी के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से देश में एक नई बहस छिड़ गई कि, क्या देश में ड्रग्स रखने की मात्रा तय की जानी चाहिए? एक निर्धारित सीमा के बाहर ड्रग्स बरामद होने पर ही किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहना चाहिए। हालांकि, ये सवाल केवल सवाल ही है। अभी इन पर कोई कानून नहीं बना है। लेकिन, जल्द ही इस पर कानून बनाए जा सकते है।

बता दें कि, संसद के शीतकालीन सत्र मे केंद्र सरकार कृषि कानूनों की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन समेत 26 बिलों को पेश करने वाली है। इनमें से एक नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 भी शामिल है। इस बिल के तहत कम मात्रा में भांग, गांजा और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ रखने वाले लोग अपराध के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार के मुताबिक, इस कानून की मदद से नशा करने वाले लोगों की आदत में सुधार आएगा। 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, इस मामले में 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में सिफारिश की गई थी। इस बैठक में एनसीबी, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह विभाग के कई लोग शामिल थे। नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ (एनडीपीएस) बिल, 2021 के तहत मादक पदार्थों के निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आर्यन खान केस में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और कई नामी लोगों ने कहा कि, कानून में बदलाव की जरुरत है और लोगों को नशें से सुधरने का मौका मिलना चाहिए।

सूत्रों की मानें तो, बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स रखता है, निजी तौर पर उसको लेता है और बेचता है तो, इन तीनों के लिए प्रावधान अलग-अलग होंगे। हालांकि, बेहद कम मात्रा में रखने और निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर किया जा सकता है।

 

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