मोदी सरकार का नया ट्रैफिक कानून हुआ पंक्चर, बीजेपी राज्य ही विरोध में

मोदी सरकार का नया ट्रैफिक कानून हुआ पंक्चर, बीजेपी राज्य ही विरोध में

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-12 07:12 GMT
मोदी सरकार का नया ट्रैफिक कानून हुआ पंक्चर, बीजेपी राज्य ही विरोध में
हाईलाइट
  • कई राज्यों ने घटाया जुर्माना
  • नए ट्रैफिक कानून पर कई राज्यों ने किया विरोध
  • बीजेपी शासित राज्य जुर्माने घटाने में आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में जब से मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, तभी से इस पर बहस जारी है। नए नियम के तहत जनता से ट्रैफिक कानून का उल्लघंन करने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार अपने ही राज्य सरकार में नए कानून को लागू नहीं करा पा रही है। भाजपा शासित राज्यों समेत कई राज्यों ने ट्रैफिक एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया या जुर्माने की राशि आधी कर दी है। 

गुजरात ने घटाया जुर्माना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गृह राज्य ने भी मोटर व्हीकल एक्ट को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सरकार ने जुर्माने में 25 से 90 प्रतिशत कटौती कर दी है। रुपाणी सरकार ने सीट बेल्ट और हेल्मेट नहीं पहनना, दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, स्पीडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चालाना आदि कई मामलो में जुर्माना घटाया है। 

उत्तराखंड सरकार ने दी 50 प्रतिशत छूट

गुजरात सरकार के ट्रैफिक जुर्माने में राहत देने के खबर के बाद 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी जनता तो तोहफा दिया है। सरकार ने जुर्माना राशि में 50 फीसदी तक कटौती की है। नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना राशि को 2500 रुपए कर दिया है। हेल्मेट नहीं पहनना, बाइक पर ओवरलोडिंग और गाड़ी पर ब्लैक फिल्म होना इन सभी जुर्माने में कोई संशोधन नहीं किया है। फायर ब्रिग्रेड और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने के जुर्माने को दस हजार की जगह पांच हजार कर दिया है। 

महाराट्र सरकार ने भी की जुर्माने घटाने की अपील

महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने घटाने की अपील की है। फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि नए मोटर वाहन एक्ट में निर्धारित जुर्माना काफी ज्यादा है। अधिनियम पर पुनर्विचार के बाद जरूरी संशोधन कर जुर्माने की राशि कम किया जाए। उन्होंने कहा,नए कानून से जनता में काफी रोष है। महाराष्ट्र में अभी एक्ट लागू नहीं हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे में सरकार जनता को नाराज नहीं करना चाहती।

इन राज्यों ने नहीं किया लागू

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा राज्य ने नए मोटर व्हील एक्ट को लागू नहीं किया है।

इन राज्यों ने जुर्माना किया आधा

गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक सरकार ने जुर्माने में संशोधन कर जनता को राहत दी है। 

इन राज्यो ने किया लागू

दिल्ली, बिहार, हरियाणा,अंडमान, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पुंडूचेरी और असम नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जनता से जुर्माना वसूल रहा है। 

 

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