लालू, राबड़ी के समन पर पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित, 30 जुलाई को अगली सुनवाई

लालू, राबड़ी के समन पर पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित, 30 जुलाई को अगली सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-27 08:15 GMT
लालू, राबड़ी के समन पर पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित, 30 जुलाई को अगली सुनवाई
हाईलाइट
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC मामले में समन जारी करने का फैसला सुरक्षित रखा।
  • मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
  • सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर लालू उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है। पहले इस मामले में आठ लोगों के नाम दर्ज थे, जिसमें 6 अन्य नाम भी जोड़े गए हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के अलावा इस केस में सरला गुप्ता पत्नी प्रेम गुप्ता, होटल चाणक्य के मालिक विजय और विनय कोच, आईआरसीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर पी के गोयल व अन्य लोगों के नाम भी दर्ज है। आईआरसीटीसी के डायरेक्टर राकेश सक्सेना, जनरल मैनेजर बी के अग्रवाल और लालू के करीबी रहे प्रेम गुप्ता का नाम भी चार्जशीट में शामिल है।

 

 

रांची और पुरी में होटल के विकास, प्रबंधन और ऑपरेशन का ठेका दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था।सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर तत्कालीन रेलवे मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सीबीआई ने सरला गुप्ता (आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी), विजय कोचर और विनय कोचर के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई के मुताबिक 2006 में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए टेंडर में कथित अनियमितता पाए जाने के संबंध में यह मामला दर्ज किया गया था। यह टेंडर निजी सुजाता होटल्स को दिए गए थे।

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