एनआईए ने बांग्लादेशी मानव तस्करी मामले की चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया

एनआईए ने बांग्लादेशी मानव तस्करी मामले की चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया

IANS News
Update: 2020-10-19 09:21 GMT
एनआईए ने बांग्लादेशी मानव तस्करी मामले की चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया
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हैदराबाद, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेशी मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किए जाने के एक साल बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और नौ बांग्लादेशी नागरिकों सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया है।

12 में से, बांग्लादेश की बिथी बेगम पर बांग्लादेश से भारत महिला की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।

यहां की एक विशेष अदालत में शनिवार को दाखिल एनआईए की चार्जशीट में बांग्लादेश के आठ अन्य नागरिकों के नाम अब्दुल बारिक शेख, मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद राणा हुसैन, मोहम्मद अल मामून, सोजिब शेख सुरेश कुमार दास, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी और मोहम्मद अयूब शेख हैं। शेख अभी भी फरार है।

शेष तीन तस्करों में से, रुहुल अमीन ढली पश्चिम बंगाल और असद हसन और शरीफुल शेख महाराष्ट्र के हैं।

हैदराबाद के जलपाली गांव और महिमूद कॉलोनी में दो वेश्यालय से पुलिस द्वारा 10 मानव तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल 21 सितंबर को हैदराबाद के पहाड़ीशरीफ थाने में मामला दर्ज किया गया था।

चार बांग्लादेशी लड़कियों को छुड़या गया था और कई डिजिटल उपकरण, फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई थी।

एनआईए ने जांच में पाया कि गिरफ्तार आरोपी रूहुल अमीन ढली और अब्दुल बारिक शेख के साथी थे, जो बांग्लादेश की युवा लड़कियों को भारत और अन्य जगह ले जाते हैं।

ढली को एनआईए ने पिछले साल 12 दिसंबर को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था।

ढली और 10 अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों ने 1980 के दशक में अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और भारत के विभिन्न हिस्सों में यूसुफ खान और उसकी पत्नी बिथी बेगम के साथ वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाया था।

वीएवी/एसजीके

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