अब हाइवे पर सफर होगा आसान, गडकरी लॉन्च करेंगे 'सुखद यात्रा ऐप'
अब हाइवे पर सफर होगा आसान, गडकरी लॉन्च करेंगे 'सुखद यात्रा ऐप'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाले हैं जो हाइवे पर काफी मददगार होगा। इस ऐप के साथ हाईवे इमरजेंसी नंबर 1033 भी गडकरी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय मदद की योजना का भी शुभारंभ भी करेंगे।
हाइवे पर हर कंडीशन की जानकारी देगा ऐप
बता दें सुखद यात्रा ऐप के जरिए आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हाइवे पर कहां पर सड़क खराब है और कहां स्पीड कम रखनी है? किस प्लाजा पर कितना टोल देना है? वहां कितना वक्त लगने की संभावना है? "सुखद यात्रा" ऐप आपकी ऐसी ही तमाम मुश्किलें आसान कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा तैयार सुखद यात्रा ऐप की मदद से राजमार्ग पर वाहन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति आगे सड़क की स्थिति, टोल प्लाजा की दूरी, स्थान, सुविधाओं, टोल सुविधाओं, टोल दर, प्रतीक्षा अवधि आदि का पता लगा सकता है।
इतना ही नहीं सड़क के गड्ढे, दुर्घटना आदि के बारे में भी इसी ऐप के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस ऐप की मदद से फास्टैग की खरीदारी भी संभव है। वहीं टोल फ्री नं 1033 पर एंबुलेंस तथा वाहन उठाने वाली टो-अवे क्रेन सेवाओं के साथ लोकेशन ट्रैकिंग फीचर से जोड़ा गया है। इस पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में बात की जा सकती है।
मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर
केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मॉडल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेने की योजना बना रही है। इसके लिए सड़क मंत्रालय की ओर से हर सेंटर को 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। यह मदद सेंटर खोलने वाली एजेंसी के स्वयं के निवेश के अनुरूप होगी। इस स्कीम का खाका हर जिले में रोजगार सृजित करने तथा भारी तथा हल्के मोटर वाहनों (एचएमवी और एलएमवी) के प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी दूर करने के मकसद से तैयार किया गया है।
सेंटर खोलने वाली एजेंसियों को जमीन के अलावा बुनियादी ढांचे, टेस्ट ट्रैक, क्लास रूम, सिमुलेटर आदि की व्यवस्था करनी होगी। इस स्कीम के तहत सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों का प्रचार-प्रसार करने तथा जागरुकता कार्यक्रम चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/सहकारी समितियों को सरकार की ओर से पांच लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को पांच लाख, दो लाख और एक लाख रुपए के तीन पुरस्कार भी दिए जाएंगे।