अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, NGT ने दिए रोक के निर्देश

अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, NGT ने दिए रोक के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-05 17:17 GMT
अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, NGT ने दिए रोक के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में जंतर मंतर पर होने वाले सभी धरना प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर रोड से सभी अस्थायी ढांचों, लाउडस्पीकरों और जन उद्घघोषणा प्रणालियों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने जंतर-मंतर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलनों, लोगों के इकट्टा होने, लाउडस्पीकरों आदि के इस्तेमाल रोक लगाने को कहा है।

वर्तमान प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने को कहा

पीठ ने कहा है कि, जंतर मंतर के आसपास के क्षत्रों में रहने वाले लोगों को भी शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। उनके आवासों पर भी प्रदूषण मुक्त वातावरण होने चाहिए जिससे कि वह आराम के साथ रह सकें। एनजीटी का कहना है कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। एनजीटी ने वर्त्तमान प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों और धरने पर बैठे लोगों को वैकल्पिक स्थल के रूप में अजमेरी गेट में स्थित रामलीला मैदान में स्थानांतरित करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

अदालत पहले भी लगा चुकी है फटकार

बता दें कि वरुण सेठ ने जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शन के विरोध में एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि, जंतर मंतर पर लगभग रोजाना होने वाले धरना प्रदर्शनों आत्याधिक मात्रा में रिकॉर्ड तोड़ ध्वनि प्रदूषण होता। जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह इन शांत इलाकों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का पूर्णतयः उल्लंघन है। अदालत इस मामले पर पहले हुई सुनवाई में जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर दूसरी जगह नहीं खोजने पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगा चुकी है।

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