अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट
अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट
IANS News
Update: 2019-08-09 18:00 GMT
हाईलाइट
- अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने के आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और उद्योगपति रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में एक गैरजमानती वारंट जारी किया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पुरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए दाखिल आवेदन को मंजूरी दे दी।
अदालत ने हालांकि पुरी की तरफ से वकील विजय अग्रवाल द्वारा दाखिल पक्षकार बनाने के एक आवेदन को खारिज कर दिया। अग्रवाल ने एनबीडब्ल्यू के आधार को चुनौती देते हुए एक अन्य आवेदन दालिख किया। अदालत इस पर 13 अगस्त को विचार करेगी। रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।