ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एसआईटी को नोटिस, सुनवाई टली

ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एसआईटी को नोटिस, सुनवाई टली

IANS News
Update: 2020-03-04 08:00 GMT
ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एसआईटी को नोटिस, सुनवाई टली
हाईलाइट
  • ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एसआईटी को नोटिस
  • सुनवाई टली

नई दिल्ली, 4 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारी को बुधवार को नोटिस जारी किया।

फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक कर्मचारी की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसका शव उनके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था।

गिरफ्तारी की आशंका के चलते हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी।

पुलिस द्वारा अतिरिक्त समय मांगने के बाद आरोपी के वकील ने अदालत से कहा, इस बात की गंभीर आशंका है कि अगर ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आवेदन निष्फल हो जाएगा।

आदेश की घोषणा के बाद जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज अदालत कक्ष के बाहर सुनाई दी।

मृतक आईबी कर्मी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

हिंसा और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली में सत्तारूढ़ आप द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

हालांकि, उन्होंने दंगों या आईबी कर्मी की हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है।

गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अधिवक्ता मुकेश कालिया ने मंगलवार को अपनी ओर से दलील पेश की थी।

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