भीमा कोरेगांव केस : वामपंथियों की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एडीजी के खिलाफ PIL

भीमा कोरेगांव केस : वामपंथियों की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एडीजी के खिलाफ PIL

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-04 15:20 GMT
भीमा कोरेगांव केस : वामपंथियों की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एडीजी के खिलाफ PIL
हाईलाइट
  • एडीजी ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इससे जुड़े सबूत दिखाए थे।
  • एडीजी पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगा है।
  • महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी परमवीर सिंह के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी परमवीर सिंह के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। दरअसल, एडीजी ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इससे जुड़े सबूत दिखाए थे। याचिका में इसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा का उल्लंघन बताया गया है। इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
 


एक्टिविस्ट संजय भालेराव ने इस PIL को दायर किया है। संजय भालेराव का दावा है कि वह भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के विटनेस है। याचिका में उच्च न्यायालय से परमवीर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। परमवीर सिंह ने मामले से संबंधित "महत्वपूर्ण जानकारी" मीडिया से शेयर की थी।

PIL में हाईकोर्ट से संविधान के आर्टिकल 311 के तहत राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। बता दें कि आर्टिकल 311 के तहत किसी भी सिविल सर्वेंट को दुर्व्यवहार के लिए बर्खास्त किया जा सकता है।

बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए वामपंथी विचारकों को लेकर शुक्रवार को महारष्ट्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इन गिरफ्तारियों को सही बताया था। महाराष्‍ट्र के एडीजी (कानून और व्‍यवस्‍था) परमवीर सिंह ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई है। एडीजी ने कहा था कि पुलिस के पास ऐसे हजारों दस्तावेज हैं जिससे यह साबित होता है कि सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवर राव, वरनान गोंसाल्विस और अरूण परेरा प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के सक्रिय सदस्य हैं। मीडिया के सामने उन दस्तावेजों को पेश भी किया गया था।

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