जेल से बाहर आई राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी, मिली 1 महीने की पैरोल

जेल से बाहर आई राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी, मिली 1 महीने की पैरोल

ANI Agency
Update: 2019-07-25 07:01 GMT
जेल से बाहर आई राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी, मिली 1 महीने की पैरोल
हाईलाइट
  • : राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को एक महीने की पैरोल पर गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई (तमिलनाडु)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन गुरुवार को जेल से बाहर आ गई है। नलिनी को एक महीने की पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की पैरोल की मांग की थी।

मामले की पैरवी खुद नलिनी ने ही की थी। पैरोल को लेकर नलिनी ने अपनी दलील में कहा था, हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसे पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं मिली है। बता दें कि, राजीव गांधी की हत्याकांड के दोषियों में से एक दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा काट रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है। बेटी की शादी के लिए उसने 6 महीने की पैरोल मांगी थी। कोर्ट ने उसकी पैरोल की मांग को 5 जुलाई को ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे सिर्फ 30 दिन की पैरोल दी। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने पैरोल की मांग की थी।

वहीं इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट नलिनी श्रीहरन की एक याचिका को खारिज भी कर चुका है। नलिनी ने एक याचिका में तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी। नलिनी ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि, कोर्ट राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता।

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