अजय मिश्रा के बेटे ने रची थी लखीमपुर की साजिश! SIT की रिपोर्ट में लगे गंभीर आरोप

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड अजय मिश्रा के बेटे ने रची थी लखीमपुर की साजिश! SIT की रिपोर्ट में लगे गंभीर आरोप

ANAND VANI
Update: 2021-12-14 08:45 GMT
अजय मिश्रा के बेटे ने रची थी लखीमपुर की साजिश! SIT की रिपोर्ट में लगे गंभीर आरोप
हाईलाइट
  • खीरी हिंसा सोची समझी साजिश

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में अब नया मोड़ आ गया है। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने गाड़ी से रौंदने वाली घटना को एक सोचा समझा षडयंत्र  बताया है। स्पेशल टीम ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी।

यूपी लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में शीर्ष कोर्ट की गठीत जांच कमेटी की जांच के बाद आरोपियों पर  धाराएं बदलकर कई धाराएं बढ़ा दी गई हैं। आरोपियों पर सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को प्लान कर अपराध करने का आरोप लग गया  है। जांच टीम ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं।  अदालत द्वारा गठित जांच कमेटी में पूर्व जजों की निगरानी में हो रही है।

आपको बता दें  पिछले महीने की तीन अक्टूबर  की तारीख को  लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में किसानों के   प्रदर्शन आंदोलन के दौरान एक एसयूवी कार से किसानों को कुचल दिया गया था। जिसमें चार किसानों की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना में एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत भी  हो गई थी। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि गाड़ी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा भी मौजूद था।

इस मामले में खूब बवाल हुआ,काफी विरोध के बाद में मामले  सुप्रीम कोर्ट  की निगरानी में आया। शीर्ष अदालत ने हिंसा मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की और एक जांच टीम गठित की। सुको ने कई बार मामले की सुनवाई करने के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी सख्ती के बाद हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को कई घंटों की पूछताछ के बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने  अपनी जांच के बाद अब आरोपियों पर लगी गई धाराओं में नई धाराएं बढ़ा दी है। हिंसा में मुख्य आरोपी  केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष   मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आरोपियों की आज अदालत में पेशी भी होनी है।

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