अयोध्या आतंकी हमला: 14 साल बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी

अयोध्या आतंकी हमला: 14 साल बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-18 10:36 GMT
अयोध्या आतंकी हमला: 14 साल बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी
हाईलाइट
  • अयोध्या आतंकी हमले पर 14 साल बाद आया फैसला
  • प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में चली सुनवाई
  • प्रयागराज की विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दी उम्रकैद
  • एक आरोपी बरी

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। अयोध्या में पांच जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले पर प्रयागराज में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में मंगलवार को विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। नैनी सेंट्रल जेल में चली सुनवाई में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी अजीज को कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि अयोध्या में हमले की साजिश रचने के आरोप में ये आरोपी लंबे समय से नैनी जेल में बंद थे। 

मंगलवार दोपहर को प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, इसके अलावा उनपर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे। बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था।

बता दें कि इस हमले में दो लोग मारे गए थे, तो वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे। मामले में पांच आरोपी डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और फारुक जेल में बंद थे। फैसले के मद्देनजर अयोध्या और नैनी जेल में सुरक्षा को पुख्ता किया गया था। गौरतलब है कि पिछले 14 साल से मामले में सुनवाई और ट्रायल चल रहा था।

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