सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का मामला, SC ने केंद्र को दिया 24 सितंबर तक समय

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का मामला, SC ने केंद्र को दिया 24 सितंबर तक समय

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-13 12:28 GMT
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का मामला, SC ने केंद्र को दिया 24 सितंबर तक समय
हाईलाइट
  • आधार लिंक करने दो याचिकाएं मद्रास हाईकोर्ट में दायर
  • तमिलनाडु सरकार ने कहा सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना प्लान बताने को कहा है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने केंद्र से पूछा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने क्या योजना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 24 सितंबर तक समय दिया है। 

पीठ ने कहा कि वह इस मामल में मद्रास, बॉम्बे और मप्र हाईकोर्ट में लंबित ऐसे मामलों पर फैसला करेगी। बता दें सोशल मीडिया को आधार से लिंक कराने की दो याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस तरह मध्यप्रदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका है। 

सुप्रीम कोर्ट से याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस मामलों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने में कोई एतराज नहीं है। 

इधर तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानून का पालन नहीं कर रही है। जिस वजह से देश में अराजकता बढ़ रही है और अपराधों पर लगाम लगाने में मुश्किलें आ रही है। तमिलनाडु सरकार ने कहा, मद्रास मप्र और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रासंफर करने पर फेसबुक का अनुरोध झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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