दिल्ली का हाल बेहाल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा- आप दुनिया को क्या संकेत दे रहे?

प्रदूषण पर सख्ती दिल्ली का हाल बेहाल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा- आप दुनिया को क्या संकेत दे रहे?

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-24 10:02 GMT
हाईलाइट
  • चीफ जस्टिस एन वी रमना की बेंच ने की सुनवाई

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। देश की राजधानी का बेहद बुरा हाल है। वायु प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर काफी चिंतित है। बुधवार को जब प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो, SC ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी और कहा कि, "कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं।"

राजधानी में प्रदूषण का स्तर
सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले में चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई कर रही थी और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। मेहता ने कहा कि, "16 नवंबर को AQI का स्तर 403 और अब 290 है।" इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए कहा कि, "ये तो हवा चलने की वजह से हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहते कि, आपने इसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया है?" इस पर सॉलिसीटर जनरल ने केंद्र और राज्यों की तरफ से उठाए गए उपाय गिनाने शुरू कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि, वो वायु प्रदूषण पर सुनवाई बंद नहीं करेगा और न अभी अंतिम आदेश दिया जाएगा। ये विषय इतना गंभीर है कि, इस पर अभी सुनवाई होती रहेगी। बता दें कि, कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि कुछ दिनों में हवा की क्वालिटी में सुधार आ सकते है।

हम 3 दिन बाद फिर से स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि, आप 3 दिन तक प्रदूषण कम करने के लिए जरुरी कदम उठाए और अगर सुधार दिखाई देते है तो, हम कुछ बैन हटा सकते है। वहीं पराली जलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि, वो किसानों पर जुर्माना लगाने के फैसले को लेकर पहले किसानों से बात चीत करें और फिर समाधान निकालें। 

 

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