शेल्टर होम मामले में SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं

शेल्टर होम मामले में SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-27 07:41 GMT
शेल्टर होम मामले में SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं
हाईलाइट
  • कोर्ट ने सरकार से कहा
  • क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं
  • मामले की जांच को लेकर कोर्ट ने बिहार सरकार के रवैये को अमानवीय और शर्मनाक बताया।
  • मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज (मंगलवार) जमकर फटकार लगाई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज (मंगलवार) को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले में सही तरीके से FIR दर्ज नहीं होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार के रवैये को अमानवीय और शर्मनाक बताया। कोर्ट ने 14 शेल्टर होम्स मे नाबालिगों के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई न करने पर बिहार सरकार लताड़ा है। 

कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार कुछ कर नहीं रही है। फटकार लगाते हुये कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में यौन शोषण और वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़े। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफआईआर में सेक्शन 377 नहीं लगाने पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को बुधवार दो बजे तक गलती को सुधारने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम के खिलाफ रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद तल्ख तीखी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए राज्य के डीजीपी को पेश होने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार मामले के आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है। यह शर्मनाक है। कोर्ट ने पूछा क्या ये बच्चे देश के नागरिक नहीं हैं? बिहार सरकार ने कोर्ट के सामने गलती मानते हुए कहा भरोसा दिलाया कि एफआईआर की गलती को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस गलती को सुधारने के लिए अंतिम बार मोहलत मांगी। 

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