मुश्किल में हार्दिक का चुनाव लड़ना, याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC का इंकार

मुश्किल में हार्दिक का चुनाव लड़ना, याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC का इंकार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-02 09:25 GMT
हाईलाइट
  • हार्दिक का चुनाव लड़ना मुश्किल
  • हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। पाटीदार आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल को कांग्रेस का हाथ थमने के बाद बड़ा झटका लगा है। हार्दिक के चुनाव लड़ने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल हार्दिक पटेल गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने चाहते हैं, लेकिन विसनगर दंगा के आरोपों में संलिप्त होने के चलते हार्दिक सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई चाहते थे। जिस पर सुप्रीम ने कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी।

हार्दिक सहित सात लोगों पर दर्ज है मामला
दरअसल हार्दिक पटेल के नामांकन की अंतिम तारीख चार अप्रैल ही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। हार्दिक पटेल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि साल 2015 में आरक्षण आंदोलन के दौरान स्थानीय बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप में हार्दिक पटेल और लाल जी पटेल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी। हार्दिक ने लिखा, ""गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव तो आते है जाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ बीजेपी काम करी हैं। कांग्रेस पार्टी के पच्चीस साल के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर मुकदमें है, सजा भी हैं, लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है।


 

 

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