रमजान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुबह 5 बजे से मतदान करवाने की मांग

रमजान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुबह 5 बजे से मतदान करवाने की मांग

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-13 10:05 GMT
रमजान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुबह 5 बजे से मतदान करवाने की मांग

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण शेष 19 मई को इस चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। इस बीच रमजान के चलते मतदान के समय में बदलाव करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मांग को अव्यवहारिक बताया है। दरअसल कोर्ट में रमजान की वजह से मतदान को समय सुबह 5 बजे करवाने की मांग की गई थी। जिस पर कोर्ट ने कहा, कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय पर्याप्त है। सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके। 

चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा था कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है। सात चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने हैं। मतों की गिनती 23 मई को होगी। 

दरअसल, वकील निजाम पाशा ने रमजान और गर्मी के कारण तपिश एवं लू को देखते हुए आखिरी चरण में मतदान के समय में बदलाव की मांग की थी तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मामले पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया था। बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो लोकसभा चुनाव के बीच में रमजान पड़ने पर आपत्ति उठी थी। इस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज जताते हुए आयोग से तिथियों में फेरबदल करने की मांग की थी।

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