पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में त्रावणकोर राजघराने का हक बरकरार

पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में त्रावणकोर राजघराने का हक बरकरार

IANS News
Update: 2020-07-13 08:30 GMT
पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में त्रावणकोर राजघराने का हक बरकरार
हाईलाइट
  • पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में त्रावणकोर राजघराने का हक बरकरार

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में त्रावणकोर राजघराने के अधिकारों को बरकरार रखा।

यू.यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रशासनिक समिति मंदिर मामलों का प्रबंधन करेगी, जबकि तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष होंगे।

इस मामले से जुड़े एक वकील के अनुसार, शासक की मृत्यु पर रिवाज के अनुसार प्रबंधन किया जाता है और जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति, जो शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी है, का गठन किया गया है।

श्रद्धालुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा, 26वें संविधान संशोधन के बावजूद, शासक की मृत्यु से संपत्ति सरकार के पक्ष में नहीं चली जाती।

शीर्ष अदालत का फैसला देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन के विवाद पर आया है। ऐतिहासिक मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में मामले शीर्ष अदालत में करीब नौ वर्षों से लंबित हैं।

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