केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 129  दिन के बाद जेल से हुआ रिहा

लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी रिहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 129  दिन के बाद जेल से हुआ रिहा

Anupam Tiwari
Update: 2022-02-15 12:30 GMT
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 129  दिन के बाद जेल से हुआ रिहा
हाईलाइट
  • आशीष मिश्रा को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश में 302 और 120 बी की धाराएं जोड़कर नया आदेश जारी किया है। वहीं इससे पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी। लेकिन नए आदेश के बाद आशीष मिश्रा को आज रिहा कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा पिछले 129 दिनों से जेल में बंद था। 

इन धाराओं के तहत आशीष बना था आरोपी

लखीमपुर कांड के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा और योगी सरकार को दबाव में आकर केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 5/27 और 39 के तहत आरोपी मानते हुए चार्जशीट प्रेषित की थी।

वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में आईपीसी की धारा 147 148, 149, 307, 326 और 427 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 के तहत आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसमें आईपीसी की धारा 302 और 120 बी का कोई जिक्र नहीं किया था। गौरतलब है कि ये दोनों धाराएं काफी गंभीर है और हत्या और साजिश से संबंधित हैं। 

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। तभी एक जीत किसानों को रौंदती हुई आगे चली जाती है। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसकी वजह से मौके पर चार किसानों की मौत हो जाती है। इससे उग्र किसानों ने एक पत्रकार, एक ड्राइवर व दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

इस घटना में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया था। कांग्रेस, सपा व बसपा समेत सभी विरोधी दल बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नही छोड़े थे। यहां तक कि कांग्रेस केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग करती रही और बीजेपी सरकार पर हमलावर रही। विपक्ष के भारी दबाव के बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

इतने दिनों से जेल में बद था आशीष

यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा होती है और आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया जाता है तथा उसे 8 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में बद था। वह पिछले 129 दिनों से जेल में था।

गौरतलब है कि बीते 10 फरवरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। लेकिन उसमें धारा 120 बी और 302 की धारा का जिक्र नहीं था, जिसके बाद आज करेक्शन ऑर्डर पर सुनवाई हुई। आज शाम को आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। 

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