गैंगस्टर एक्ट: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 63 लाख को संपत्ति कुर्क के आदेश, एक अपराधी जिला बदर

  • बढ़ते अपराधों पर अंकुश
  • अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
  • गैंगस्टर एक्ट के मामले में बड़़ी कार्रवाई

IANS News
Update: 2023-10-31 11:48 GMT

डिजिटल डेस्क, नोएडा। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामित एक अभियुक्त के खिलाफ बड़़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

अभियुक्त मोहम्मद फैजान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कुर्क अचल संपत्ति में मुरादाबाद स्थित भीमाठेर में 140 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट हैं। जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 रुपए है। दूसरा आवासीय प्लॉट 210 वर्गमीटर था, जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 है। कुल अचल संपत्ति करीब 63,48,116 रुपए को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त कर्ण उर्फ करन को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने का आदेश भी दिया गया है।

आईएएनएस

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