पार्थ चटर्जी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला पार्थ चटर्जी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

IANS News
Update: 2022-07-23 14:00 GMT
पार्थ चटर्जी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। यहां की एक निचली अदालत ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिन की अंतरिम हिरासत में भेज दिया।अदालत ने ईडी को चटर्जी को उनकी रिमांड अवधि के अंत में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।शनिवार की सुबह, ईडी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में भर्ती अनियमितताओं के संबंध में चटर्जी को गिरफ्तार किया, जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। मामला तब का है जब वह राज्य के शिक्षा मंत्री थे।चटर्जी के वकीलों ने अदालत में एक जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि चूंकि जांच एजेंसी के पास इस घोटाले में चटर्जी की प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उनकी जमानत याचिका स्वीकार की जाए।

हालांकि, ईडी के वकील ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि चूंकि चटर्जी राज्य मंत्री के रूप में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि डब्ल्यूबीएसएससी में अवैध रूप से नौकरी देने के पीछे भारी वित्तीय संलिप्तता के ठोस सबूत हैं, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चटर्जी पर मामला दर्ज करने के पर्याप्त कारण हैं।

निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी और चटर्जी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे सोमवार को चटर्जी को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश करेंगे और उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करेंगे।

निचली अदालत ने शनिवार को चटर्जी के वकीलों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने के लिए दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया।चटर्जी के वकीलों ने कहा कि वे सोमवार को फिर से विशेष पीएमएलए अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे।चटर्जी के वकीलों ने मीडियाकर्मियों को बताया, लेकिन अभी, हमारी मुख्य चिंता चटर्जी की स्वास्थ्य स्थिति है। शनिवार की सुबह गिरफ्तारी से पहले लंबी पूछताछ के बाद वह पूरी तरह से टूट गए हैं और असहज महसूस कर रहे हैं।

 (आईएएनएस)

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