भूमि घोटाला मामला: रांची की विशेष कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं

  • हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार
  • चाचा के अंतिम संस्कार में होना था शामिल
  • कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी

ANAND VANI
Update: 2024-04-27 09:15 GMT

डिजिटल डेस्क, रांची।रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व विगत दिनों हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है। 

आपको बता दें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दो फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुको की पीठ ने उनसे हाइकोर्ट जाने के लिए कहा था। हेमंत सोरेन ने मामले में अनुच्छेद-32 के तहत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम चार फरवरी को हाइकोर्ट गये। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा उच्च न्यायालय का फैसला अब तक नहीं आने से हेमंत सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं। 


आपको बता दें हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के आज निधन पर ईडी की विशेष अदालत में13 दिनों की प्रोविजनल बेल की मांग की थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने एवं क्रिया कर्म में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।


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