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Fuel Price: पेट्रोल- डीजल के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी! कच्चे तेल में गिरावट का नहीं होगा असर
हाईलाइट
- लॉकडाउन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री आधे से ज्यादा घटी
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट
- पेट्रोल डीजल के दाम में हो सकती है 8 रुपए तक की बढ़ोतरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते दुनियाभर के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की बिक्री आधे से ज्यादा घट गई है। जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। यही कारण है कि घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार दो सप्ताह से स्थिर हैं।
भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज (01 अप्रैल, बुधवार) सुबह भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि आखिरी बार 16 मार्च को पेट्रोल के दाम में 17 पैसे और डीजल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती की थी। आइए जानते हैं आज की कीमतें...
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पेट्रोल की कीमत
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 69.59 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 75.30 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 72.29 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर है। जबकि चेन्नई में पेट्रोल 72.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर स्थिर है।
डीजल की कीमत
बात करें डीजल की तो दिल्ली में कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में 65.21 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। वहीं कोलकाता में एक लीटर डीजल की कीमत 64.62 रुपए प्रति लीटर है। जबकि चैन्नई में एक लीटर डीजल के लिए 65.71 रुपए चुकाना होंगे।
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बढ़ सकती है कीमत
कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने के बावजूद आगामी दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर तक की अतिरिक्त वृद्धि करने की भी अनुमति पहले ही ले ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार इसमें यदि और वृद्धि करना चाहे तो कर सकती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।