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Opening bell: गिरावट के साथ खुला बाजार, 250 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स, निफ्टी भी फिसला
हाईलाइट
- 250 अंकों से ज्यादा टूटा सेंसेक्स
- निफ्टी भी 13,700 के नीचे फिसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन (21 दिसंबर, सोमवार) गिरावट के साथ खुला। यूरोप में कोरोना के गहराते कहर के चलते एशिया के अन्य बाजारों में कारोबारी रुझान रहा जिससे संकेत पाकर सेंसेक्स आरंभिक कारोबार के दौरान 250 अंकों से ज्यादा टूटा और निफ्टी भी 13,700 के नीचे फिसला।
सुबह 9.21 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र से 238.36 अंकों यानी 0.51 फीसदी की कमजोरी के साथ 46,722.33 पर बना हुआ था और निफ्टी 67.20 अंकों यानी 0.49 फीसदी फिसलकर 13,693.35 पर कारोबार कर रहा था।
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बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 28.51 अंकों की कमजोरी के साथ 46,932.18 पर खुला और 46,693.95 तक फिसला।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र से 18.65 अंकों की नरमी के साथ 13,741.90 पर खुला और 13,678.70 तक फिसला।
आज शुरुआती कारोबार के दौरान एल एंड टी, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। शीर्ष गिरावट वाले सेयरों में डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस, आदि शामिल हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।