GST के दायरे में आएंगे पेट्रोल-डीजल, परिषद तय करेगी लागू करने की तारीख
- GST काउंसिल को तय करना होगा कि किस तारीख से पेट्रोलियम क्रूड
- हाइस्पीड डीजल
- मोटर स्पीरिट
- प्राकृतिक गैस
- जेट फ्यूल पर GST टैक्स लागू किया जाएगा।
- इन पर GST रेट कब से लगेगा
- ये फैसला GST परिषद को लेना है।
- केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधानिक स्तर पर GST के तहत लाया जा चुका है।
डिजिटल डेस्क । लंबे समय से पेट्रोल-डीजल को GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के दायरे में लेकर आने को लेकर जद्दोजेहद चल रही थी। अब इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधानिक स्तर पर GST के तहत लाया जा चुका है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कहा, "संविधान के अनुच्छेद 297A(5) में साफ किया गया है कि ये GST काउंसिल को तय करना होगा कि किस तारीख से पेट्रोलियम क्रूड, हाइस्पीड डीजल, मोटर स्पीरिट, प्राकृतिक गैस, जेट फ्यूल पर GST टैक्स लागू किया जाएगा।"
प्रधान ने कहा कि इस तरह पेट्रोलियम उत्पाद GST के तहत संवैधानिक स्तर पर शामिल हो चुके हैं, लेकिन इन पर GST रेट कब से लगेगा, ये फैसला GST परिषद को लेना है। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत देने को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल में दो रुपए की एक्साइज ड्यूटी की कटौती 4 अक्टूबर, 2017 को की गई थी।
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प्रधान ने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी घटाने के साथ ही राज्यों से वैट घटाने की अपील भी की है। इसके बाद 5 राज्यों की सरकारों ने और एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को घटाया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के GST के तहत आने पर उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी कीमतें काफी कम हो सकती हैं। क्योंकि GST के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर अधिकतम 28 फीसदी टैक्स ही लग सकता है।
हालांकि पेट्रोल और डीजल पर GST के तहत कितना टैक्स लगेगा या फिर इसके लिए क्या व्यवस्था तैयार की जाएगी, इसको लेकर फिलहाल किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई है।
Created On :   20 July 2018 7:10 AM GMT