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Fuel Price: दो दिन राहत के बाद फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें आज क्या हैं दाम

हाईलाइट
- पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे तक बढ़ी
- डीजल भी 35 से 38 रुपए तक महंगा हुआ
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिनों की राहत के बाद भारतीय तेल विपणन कंपनियों (IOC, HPCL & BPCL) ने आमजन को आज (23 फरवरी, मंगलवार) फिर झटका दे दिया है। कंपनियों ने पेट्रोल (Petrol) के दाम में 34 से 35 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं डीजल (Diesel) की कीमत भी 35 से 38 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ी है।
बता दें कि लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल-डीजल (Petrol- Diesel) की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दो दिन कोई बदलाव नहीं किया गया था। आखिरी बार पेट्रोल की कीमत 38 से 39 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं डीजल भी 37 से 39 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ था। फिलहाल जानते हैं आज के दाम:-
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पेट्रोल- डीजल की कीमत
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली सहित आर्थिक राजधानी मुंबई और महानगर कोलकाता व चैन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम एतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। इनकी कीमत इस प्रकार हैं:-
महानगर | पेट्रोल | डीजल |
दिल्ली | 90.93 रुपए प्रति लीटर | 81.32 रुपए प्रति लीटर |
मुंबई | 97.34 रुपए प्रति लीटर | 88.44 रुपए प्रति लीटर |
कोलकाता | 91.12 रुपए प्रति लीटर | 84.20 रुपए प्रति लीटर |
चैन्नई | 92.90 रुपए प्रति लीटर | 86.31 रुपए प्रति लीटर |
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ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन की कीमत
पेट्रोल-डीजल की रोज की कीमतों की जानकारी आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता को RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। वहीं बीपीसीएल उपभोक्ता को RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा, जबकि एचपीसीएल उपभोक्ता को HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजना होगा, जिसके बाद ईंधन की कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।