- चुनाव आयोग की ओर से शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
- दुनियाभर में अब तक कोविड से 25 लाख लोगों की मौत
- जीडीपी के आंकड़े आने से पहले टूटा शेयर बाजार, 1000 अंक लुढ़का सेंसेक्स
- इंदौर की सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी एफआईआर
- जम्मू-कश्मीरः पाकिस्तान ने इस वर्ष 56 दिनों में 591 बार तोड़ा संघर्षविराम
पीएमसी बैंक घोटाला : 16 अक्टूबर तक बढ़ी वधावन सहित 3 आरोपियों की पुलिस हिरासत

हाईलाइट
- बुधवार को कोर्ट के सामने खाताधारकों ने किया था प्रदर्शन
- खाताधारकों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग थी
- सभी आरोपी लोन डिफॉल्ट मामले में 3 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसी) घोटाले मामले में आरोपी पूर्व अध्यक्ष एस. वरयाम सिंह और एचडीआईएल के मालिक सारंग व राकेश वधावन व और उनके सारंग वधावन को आज मुंबई की एक अदालत ने 16 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बता दें कि इससे पहले बुधवार को कोर्ट के सामने खाताधारकों ने एक अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसी दिन कोर्ट ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष और एचडीआईएल के दो निदेशकों की पुलिस हिरासत को 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया था। सभी आरोपी लोन डिफॉल्ट मामले में 3 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं।
Correction: Accused Rakesh Wadhawan, Sarang Wadhawan and Waryam* Singh sent to police custody till 16th October by Mumbai's Esplanade court in PMC Bank case https://t.co/TGq9xVNOhppic.twitter.com/JTM6IJPlPY
— ANI (@ANI) October 14, 2019
गुरुवार को किया था हंगामा
वहीं खाताधारकों ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कांफ्रेंस से पहले खाताधारकों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। जिसके बाद वित्त मंत्री ने खाताधारकों से मुलाकात की थी और न्याय का आश्वासन दिया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि रिजर्व बैंक हालात पर नजर रखे हुए है। कोऑपरेटिव बैंक का काम RBI देखता है और RBI इस मामले को पेशेवर तरीके से सुलझाएगा।
बैंक पर ये पाबंदी
पीएमसी बैंक के कामकाज में अनियमितताएं और रीयल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं देने को लेकर उस पर नियामकीय पाबंदी लगा दी गई हैं। बैंक पर लगाई गई पाबंदियों में कर्ज देना और नया जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध शामिल हैं।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।