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Real Estate: टाटा हाउसिंग ने होमबायर्स के लिए ज़ीरो स्टांप ड्यूटी के साथ एक नई योजना की घोषणा की

हाईलाइट
- टाटा हाउसिंग ने ज़ीरो स्टांप ड्यूटी के साथ एक नई योजना की घोषणा की
- महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान का लाभ उठा रहे ग्राहकों के लिए योजना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाटा हाउसिंग ने ज़ीरो स्टांप ड्यूटी के साथ एक नई योजना की घोषणा की है। ये योजना उन ग्राहकों के लिए जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान का लाभ उठा रहे हैं। यह महाराष्ट्र सरकार के स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद आया है।
ज़ीरो स्टांप ड्यूटी की नई योजना को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा यदि कोई ग्राहक पहले से चल रही योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है। हालांकि, दोनों योजनाओं को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह योजना 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगी। प्रोजेक्ट में सेरीन (पोखरण रोड 2, ठाणे), अमांत्रा (कल्याण भिवंडी कॉरिडोर), न्यू हेवन बोइसर II (बोइसर (ई), एनआर मुंबई), ला मोंटाना (तालेगांव, एनआर पुणे) और प्रिव (लोनावाला) शामिल हैं।
टाटा रियल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित परशुरामका ने कहा, राज्य सरकार के 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक स्टैंप ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने और 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक 2 प्रतिशत करने के निर्णय से वर्तमान बाजार का सेंटिमेंट बदलेगा।
उन्होंने कहा, 'हम, टाटा हाउसिंग में, होमब्यूयर को अपने बिजनेस के कोर में रखते हैं। होमबायर्स के सपनों के घर की क्वालिटी और कीमत के मामले में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने और अधिक से अधिक अवसरों की तलाश करते हैं। उन्होंने कहा, स्टांप ड्यूटी के अलावा सरकार की लागू नीतियों से अवसरवादी निवेशकों के लौटने की पूरी संभावना है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।