Amravati News: कर्जमाफी तक किसानों से ब्याज नहीं वसूला जाएगा, नियमित भुगतान पर प्रोत्साहन

कर्जमाफी तक किसानों से ब्याज नहीं वसूला जाएगा,  नियमित भुगतान पर प्रोत्साहन
  • दो लाख तक की कर्जमाफी

Amravati News राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना-2026’ के पात्र किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कर्जमाफी की राशि संबंधित ऋण खाते में जमा होने तक पात्र बकाया फसल ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

इस संबंध में सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने 1 जुलाई को शासनादेश जारी किया है। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक बकाया तथा 31 मार्च 2026 तक चुकता नहीं किए गए पात्र अल्पकालीन फसल ऋण पर दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी। इससे अधिक बकाया वाले किसान अतिरिक्त राशि जमा कर वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के माध्यम से दो लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। अमरावती जिले में कर्जमाफी के पात्र किसानों की कुल संख्या 28 हजार 949 होने की जानकारी सहकार विभाग ने दी है।

सरकार ने बताया कि पात्र खातों का डेटा अपलोड, सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण और कर्जमाफी की राशि खातों में जमा करने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कर्जमाफी का लाभ मिलने तक पात्र बकाया राशि पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा, ताकि बाद में किसानों को नया फसल ऋण लेने में भी कोई परेशानी न हो।

सभी जिला सहकारी बैंकों को आदेश: यह आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 79-ए के तहत जारी किया गया है और राज्य की सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।


Created On :   4 July 2026 4:42 PM IST

Tags

Next Story