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MP News: रिश्वत मांगने वाले डिप्टी रेंजर को कोर्ट से मिली सजा, पेंशन छीनी

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ने अवैध परिवहन वाला वाहन छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने वाले रतलाम वनमंडल के डिप्टी रेंजर अब्दुल तनवीर खान (अब रिटायर्ड) को कोर्ट से सजा मिलने पर उसकी पेंशन छीन ली है। आरोपी खान ने 16 मार्च 2021 को अवैध परिवहन में संलिप्त लोगों की गाड़ी छोड़ने के एवज में 1 लाख 20 हजार रुपये की मांग की और पहली किश्त के रुप में वह 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये उज्जैन लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था।
शेरानीपुरा निवासी सुलेमान खान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में दर्ज कराई थी कि डिप्टी रेंजर शिकायतकर्ता से लकड़ी से भरी गाड़ी छोड़ने, वन विभाग से लकड़ी परिवहन के लिए टीपी (परिवहन अनुमति) जारी करने और भविष्य में गाड़ी नहीं पकड़ने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। इस डिप्टी रेंजर खान के खिलाफ राज्य शासन ने अभियोजन स्वीकृति 24 जनवरी 2023 को दी थी। खान 30 सितम्बर 2024 को सेवानिवृत्त हुये। विशेष न्यायालय रतलाम ने 14 दिसम्बर 2025 को दोषी पाते हुये 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अब सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार, आपराधिक प्रकरण में दण्डित रिटायर्ड डिप्टी रेंजर खान की पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है।
हानि की वसूली लोनिवि के एसडीओ के स्वत्वों से होगी
इधर, राज्य सरकार ने शासकीय धन की हानि की वसूली रायसेन के लोनिवि उपसंभाग में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त एसडीओ व्हीके मनवानी के स्वत्वों से करने का निर्णय लिया। दरअसल, मनवानी के कार्यों से शासन को 14 लाख 6 हजार 512 रुपये की हानि हुई थी। इसलिये जांच उपरान्त उससे 1 वेतनवृद्धि के समतुल्य राशि एवं शासकीय धन की हानि की कुल राशि का 1/3 भाग यानि 4 लाख 68 हजार 837 रुपये उनको देय स्वत्वों से वसूल करने का निर्णय लिया गया है।
Created On :   8 Sept 2026 1:53 AM IST












