Bhopal News: प्रावधानों के विरुध्द किसी को नौकरी पर रखा तो संबंधित अधिकारी को मिलेगा दण्ड

प्रावधानों के विरुध्द किसी को नौकरी पर रखा तो संबंधित अधिकारी को मिलेगा दण्ड

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को सर्कुलर भेजकर चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित प्रावधानों के विरुध्द किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा तो संबंधित अधिकारी को सिविल सेवा नियमों के तहत दीर्घ शास्ति का दण्ड दिया जायेगा। भविष्य में संबंधित दोषी अधिकारी की पदोन्नति एवं अन्य मिलने वाले लाभ प्रभावित होंगे। सर्कुलर में यह भी कहा कि राज्य के वित्त विभाग ने कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित नियम/दिशा-निर्देश, अस्थायी/स्थायी पद के अंतर एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना तथा यथायी कर्मी के सभी पदों को सांख्येत्तर घोषित करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें उल्लेखित श्रेणियों के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में नवीन नियोजन किया जाता है अथवा अधिकारिता विहीन किसी भी प्रकार का नियोजन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुध्द दीर्घ शास्ति देने के दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

Created On :   14 May 2026 8:37 PM IST

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