- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- अब सीनियर सिटीजन, बीमार व नि:शक्त...
MP News: अब सीनियर सिटीजन, बीमार व नि:शक्त को थाने बुलाकर बयान नहीं लिये जा सकेंगे

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाईयों को निर्देश दिए हैं कि बीएनएस 2023 के तहत अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष व महिला (सीनियर सिटीजन), किसी मानसिक या शारीरिक रुप से नि:शक्त व्यक्ति तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को बयान लेने के लिये उसे पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्तियों के निवास पर ही जाकर पुलिस को बयान लेने होंगे। बयान देने के लिये ऐसे व्यक्ति स्वयं से स्थान, दिनांक व समय बता सकेंगे।
यदि ऐसे व्यक्ति थाने में आकर बयान देने के लिये सहमत हैं तो ही उनसे थाने में बयान लिये जा सकेंगे। इसी प्रकार, अब विवेचना या जांच के दौरान यदि किसी साक्षी को उसके निवास स्थान से भिन्न स्थान पर उपस्थित कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे साक्षी के उचित खर्चे का पुलिस विभाग संदाय करेगा।
इसके अलावा, पुलिस मुख्यालय ने बीएनएस के तहत यह भी निर्देश जारी किये हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति को वैधानिक निर्देश देता है तो उसका पालन बाध्यकारी होगा तथा पालन न करने पर ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकेगा या उसे स्थान विशेष से हटा सकेगा। ऐसी कार्यवाही को थाने के रोजनामचे में दर्ज करना होगा और तुच्छ प्रकृति के प्रकरणों में 24 घण्टे के अंदर हिरासत में लिये व्यक्ति को मुक्त करना होगा।
Created On :   25 Sept 2026 11:37 PM IST









