Gondia News: गोंदिया के 601 किसानों का कर्ज होगा माफ, कर्जमाफी की चौथी सूची जारी

गोंदिया के 601 किसानों का कर्ज होगा माफ, कर्जमाफी की चौथी सूची जारी
  • कर्जखाते में 4 करोड़ 28 लाख 94 हजार रुपए जमा होंगे
  • आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा

Gondia News महाराष्ट्र सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई लाभार्थी किसानों की चौथी सूची हाल ही में जारी हुई। जसमें गोंदिया जिले के 601 किसानों का समावेश है। जिनके कर्जखाते में 4 करोड़ 28 लाख 94 हजार 268 रुपए जमा होंगे।

गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की चौथी सूची में 305 किसानों का समावेश है। जिन्हें 1 करोड़ 72 लाख 23 हजार 320 रुपए की कर्जमाफी मिलेगी। जबकि अन्य बैंकों के 296 किसानों को 2 करोड़ 56 लाख 70 हजार 947 रुपए की कर्जमुक्ती मिलेगी। शासन के 2 लाख रुपए तक कर्जमाफी के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 की अवधि में वितरित किए गए और 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहे, उसी प्रकार 31 मार्च 2026 तक वापस नहीं किए गए फसल कर्ज व पुनर्गठित कर्ज को 2 लाख रुपए तक कर्जमाफी दी गई है।

इस योजना के लिए पोर्टल पर बैंकों ने 31.17 लाख बकाया कर्ज खातों की जानकारी अपलोड की है। जिसके आधार पर प्रमाणीकरण किए गए 15.85 लाख पात्र लाभार्थियों को 13 हजार 275 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। योजना के तहत पहले जारी की गई 3 सूचियों में क्रमश: 16 लाख 94 हजार 201, 4 लाख 19 हजार 737 एवं 3 लाख 51 हजार 192 किसानों का समावेश था। इन तीन सूचिओं में कुल मिलाकर 24 लाख 67 हजार 130 किसानो का समावेश किया गया। चौथी सूची में राज्य के 1 लाख 15 हजार 697 किसान का समावेश है। यह सूची संबंधित बैंक शाखा, विकास संस्था एवं ग्राम पंचायतो में उपलब्ध है।

गोंदिया जिले के पात्र किसानों को अपना नाम सूची में जांच कर नजदीकी आपले सेवा केन्द्र पर जाकर आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा। आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होने के बाद ही कर्जमाफी की राशि संबंधित कर्ज खाते में जमा की जाएगी। कर्जमाफी के लिए 31 मार्च 2026 तक के बकाया कर्ज को ध्यान में रखा गया है। 1 अप्रैल 2026 के बाद के ब्याज एवं अन्य खर्च माफ किए जाएंगे। जिसे देखते हुए किसानो को अपने कर्ज खाते का 31 मार्च 2026 का बकाया जांच कर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। मृत, बुजुर्ग एवं अगूंठे के निशान का पंजीयन न होनेवाले लाभार्थियों के लिए शासन ने 19 अगस्त 2026 को स्वतंत्र मानक कार्य पध्दति (एसओपी) जारी की है।


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