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Gondia News: गोंदिया के 101 गांवों को मिलेगी एक हजार हेक्टेयर वन जमीन

- सामूहिक उपयोग कर सकेंगे
- ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति होगी
- जिला प्रशासन ने मंजूरी दी
Gondia News गोंदिया जिले की दो तहसीलांे के 101 ग्रामों को वन अधिकार अधिनियम के तहत 1 हजार से अधिक हेक्टेयर वन जमीन का अधिकार देने के लिए जिला प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस वन भूमि से ग्रामों की तस्वीर ही नहीं ग्रामीणांे की आर्थिक उन्नति मंे भी बदलाव आएगा। बताया गया है की जल्द ही सामूहिक उपयोग के लिए वन भूमि के पट्टों का वितरण किया जाएगा।
वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि और संसाधनांे पर अधिकार प्रदान करने के लिए इस अधिनियम की निर्मिति की गई है। 2005 के पूर्व जिस व्यक्ति ने वन जमीन पर रहने के लिए अतिक्रमण किया है , ऐसे अतिक्रमणकारियांे को नियम व शर्तो के आधार पर वन भूमि के पट्टे वितरण किए जाते हंै। इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए प्रत्येक ग्रामों में वन अधिकार अधिनियम समिति का गठन किया जाता है। गोंदिया जिले की सभी 548 ग्राम पंचायतांे में समितियों का गठन किया गया है।
इस अधिनियम का उपयोग कर वन अधिकार समितियांे की ओर से सामूहिक उपयोग के लिए वन जमीन की मांग कर प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है की सामूहिक वन जमीन के पट्टे मिलने पर आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने के लिए इस जमीन का उपयोग करना है। बताया गया है की गांेदिया जिले की सालेकसा व गोरेगांव तहसील के 101 ग्रामांे में सामूहिक वन जमीन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे जिसे जिला प्रशासन ने नियम व शर्तो के आधार पर मंजूर कर लिए है। जानकारी मंे यह भी बताया गया है की 1 हजार से अधिक हेक्टेयर वन जमीन उपरोक्त ग्रामांे के समितियांे को देने का फैसला लिया गया है।
अधिकार मिलते ही किया जाएगा उपयोग : वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार समितियों के माध्यम से सामूहिक वन जमीन की मांग की गई थी और प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए थे। प्रशासन ने गोरेगांव व सालेकसा तहसील के 101 ग्राम की समितियांे को वन जमीन के पट्टे मंजूर किए हंै। वन जमीन का अधिकार मिलते ही आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाएगा। जिससे गांव की उन्नति के साथ ग्रामीणों को आय का स्त्राेत भी उपलब्ध होगा। -किशोर मेश्राम, सचिव, वन अधिकार समिति, मुरदोली
Created On :   24 July 2025 7:12 PM IST