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फैसले से उत्साह: सरकारी जमीन हड़पने का खेल खत्म, बसमत के दो पार्षदों की सदस्यता रद्द, आतिशबाजी कर नागरिकों ने जताई खुशी

Hingoli News. सत्ता और पद के रसूख के बल पर सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझने वाले नेताओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बसमत नगर परिषद के दो पार्षदों को अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हिंगोली के जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने 17 अगस्त को यह आदेश जारी किया। जिलाधिकारी के फैसले की जानकारी मिलते ही बसमत शहर में नागरिकों और शिकायतकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने चौराहे पर आतिशबाजी कर और पटाखे फोड़कर प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। नागरिकों ने इसे भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि इससे भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच में दोनों पार्षदों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच के अनुसार, अ. हाफिज अ. रहमान ने नगर परिषद और वक्फ बोर्ड की भूमि पर कब्जा कर स्कूल का शेड और पक्की इमारत का अवैध निर्माण किया था। वहीं, हबीब शेख बशीर द्वारा शासकीय और नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई।
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धारा 44 के तहत कार्रवाई
जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम की धारा 44 (1) (इ) के तहत दोनों पार्षदों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी।
अब शहर में चर्चा—‘ऐसे’ और कितने चेहरे?
दो पार्षदों की सदस्यता रद्द होने के बाद नगर परिषद के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं, अन्य पदाधिकारियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शहर में सवाल उठ रहा है कि यदि जनता के प्रतिनिधि ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे तो प्रशासन की कार्रवाई का अगला निशाना कौन होगा।
Created On :   18 Aug 2026 7:24 PM IST









