पत्नी और बेटी पर एसिड अटैक के आरोपी को 20 साल की सजा, तीन लाख जुर्माना

पत्नी और बेटी पर एसिड अटैक के आरोपी को 20 साल की सजा, तीन लाख जुर्माना
साढ़े 4 साल पहले कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हुई थी घटना

डिजिटल डेस्क कटनी

साउथ रेलवे स्टेशन (कटनी) में साढ़े चार साल पहले ट्रेन में पत्नी और बेटी पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी पति नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर तीन लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 45 वर्षीय नीलकंठ रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था और कल्याण जिला थाणे, मुंबई का रहने वाला है। यह फैसला तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश (कटनी) श्रीमती यशेष सिसोदिया ने सुनाया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा ने अदालत के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि, 6 मई 2019 को रमा यादव (40) अंबिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस (11266) के कोच बी-1 के सीट नंबर 43, 44 तथा 45 में अपनी पुत्री एवं नाती के साथ यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान चंदिया से रूपौंद के बीच आरोपी पति नीलकंठ गेट पर खड़ा होकर प्रार्थिया की तरफ घूर कर देख रहा था। कटनी साउथ में ट्रेन खाली होने पर प्रार्थिया रमा की बेटी सीट नंबर 45 में एवं बेटी के आगे मॉं रमा भी लेट गई। तभी आरोपी पति नीलकंठ एक प्लास्टिक का जार भरा हुआ लेकर आया और अपनी बेटी के ऊपर जार में भरा पदार्थ (एसिड) डाल दिया। इससे रमा एवं उसकी बेटी बुरी तरह झुलस गए। जीआरपी ने एम्बुलेंस सेे मां-बेटी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा एवं धारा 326 ए भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। न्यायालय में चले इस प्रकरण के दौरान अभियोजन के गवाहों एवं दस्तावेज को विश्वसनीय पाते हुए तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को भादवि की धारा 326 ए में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, तीन लाख रुपये अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 201 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं अपर लोक अभियोजक हिंमाशु उरमलिया ने की।

Created On :   11 Dec 2023 6:13 PM GMT

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