Jabalpur News: ब्याज के साथ निवा बूपा को देना होगा बीमित को क्लेम

ब्याज के साथ निवा बूपा को देना होगा बीमित को क्लेम
45 दिनों में करना होगा भुगतान कंज्यूमर कोर्ट ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सालों पुरानी पॉलिसी होने के बाद भी बीमा कंपनी इलाज का भुगतान नहीं कर रही है। परेशान होकर बीमितों को कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश जबलपुर गढ़ा निवासी धर्मेन्द्र नामदेव ने भी निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पांच साल का बीमा कराया था। पॉलिसी क्रमांक 103000477107 का एडवांस प्रीमियम जमा किया गया था।

वर्ष 2020 में सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी ने कैशलेस नहीं किया और बिल सबमिट करने पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया। बीमित ने अधिवक्ता रुमेश गुप्ता के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया था।

कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्य सोनल पंडित, अमित सिंह तिवारी ने अस्पताल के बिल व रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए बीमित को इलाज का पूरा भुगतान के साथ ही 15 हजार अलग से देने के साथ ही पॉलिसी क्लोज करने की सजा बतौर 7 प्रतिशत ब्याज की राशि के साथ पूरा प्रीमियम भी देने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिनों में निवा बूपा को भुगतान करना होगी।

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Created On :   16 March 2026 6:14 PM IST

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