हाईकोर्ट: नक्सली सत्यनारायण रानी ने आईईडी ब्लास्ट मामले से छुटकारा के लिए लगाई गुहार

नक्सली सत्यनारायण रानी ने आईईडी ब्लास्ट मामले से छुटकारा के लिए लगाई गुहार
  • रानी जमानत पर जेल से हैं बाहर
  • रानी पर 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुए आईईडी विस्फोट की साजिश का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कथित नक्सली सत्यनारायण रानी ने आईडी ब्लास्ट मामले से छुटकारा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से इस मामले में जवाब मांगा है। इससे पहले अदालत से जुलाई 2022 में रानी को जमानत मिली थी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को सत्यनारायण रानी की ओर से वकील युग मोहित चौधरी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील चौधरी दलील दी कि याचिकाकर्ता पर 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुए आईईडी विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत की साजिश का आरोप है।

पुलिस ने इस मामले में 11 जून 2019 को उन्हें उनकी पत्नी कथित नक्सली नर्मदा अक्का के साथ हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। कैंसर से पीड़ित होने के बाद अप्रैल 2022 में नर्मदा की मृत्यु हो गई थी। अदालत से जुलाई 2022 में रानी को जमानत मिल गई थी। वह जेल से बाहर है।

जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि जुलाई 2018 में 40 नक्सलियों की मौत का बदला लेने की नक्सलियों ने साजिश रची थी, जिसमें रानी और नर्मदा शामिल थीं। वकील चौधरी ने रानी को इस मामले से छुटकारा देने की अपील की है। खंडपीठ ने एनआईए को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है


Created On :   19 March 2024 4:01 PM GMT

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