New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने वाल्मीक कराड को जमानत देने से किया इनकार, अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने वाल्मीक कराड को जमानत देने से किया इनकार, अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा
  • आरोपी वाल्मीक कराड की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं
  • सुप्रीम कोर्ट ने कराड को जमानत देने से इनकार

New Delhi News. संतोष देशमुख मर्डर केस के आरोपी वाल्मीक कराड की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराड को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस कदम के बाद साफ हो गया है कि कराड को अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अगर सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, तो कराड एक साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।

बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ से जमानत और बरी करने की याचिका खारिज होने के बाद वाल्मीक कराड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने कराड को जमानत देने से मना कर दिया। बीड जिले के मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख को दिसंबर 2024 में अपहरण करके बेरहमी से मार डाला गया था।

मर्डर केस के आरोपी जयराम चाटे और महेश केदार को केज तालुका के तांबावा से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आरोपी विष्णु चाटे, सुदर्शन घुले, सुधीर सांगले, सिद्धार्थ सोनवणे वगैरह को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि मामले का मुख्य मास्टरमाइंड वाल्मीक कराड है, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Created On :   26 Feb 2026 9:06 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story