New Delhi News: पुणे हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

पुणे हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस
  • विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर मांगा जवाब
  • महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अग्रवाल ने यह याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत देने से मना करने के बाद दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। नाबालिग आरोपी ने पोर्श कार चलाते हुए आईटी सेक्टर में काम करने वाले दो लोगों को टक्कर मार दी थी। इसमें दोनों की मौत हो गई थी। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि जांच के दौरान खून के नमूने बदले गए थे। मामले के कुछ आरोपियों को जमानत मिलने के बाद आरोपी के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका का संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश बी. वी. नागरत्न और न्यायाधीश उज्जल भुयान की पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Created On :   26 Feb 2026 8:49 PM IST

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