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कम नही हो रही श्रमिको की परेशानी -15 दिन भटकने के बाद ट्रक की छत पर बैठ बोनकट्टा पहुंचे बिहार के 36 श्रमिक

डिजिटल डेस्क बालाघाट । प्रवासी श्रमिको की परेशानी कम होने का नाम नही ले रही है। नागपुर में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 36 श्रमिक जो की बिहार और पूर्वी यूपी के रहने वाले है। आज एक ट्रक की छत पर बैठ कर जिले की बोनकट्टा सीमा पर पहुंचे। इन श्रमिको ने नागपुर में घर जाने के लिये 15 दिन तक प्रयास करने के बाद कल मोहझरी के रास्ते पैदल चलना शुरू किया था। जिन्हे आज सुबह एक ट्रक चालक ने अपनी छत पर बैठा लिया। जिसके बाद ये श्रमिक जिले की सीमा पर पहुंचे। जहां पुलिस द्वारा उन्हे ट्रक उतार कर बम्हनी स्थित क्वांरेटाईन सेंटर भेजा गया है। इस संबंध में श्रमिको ने चर्चा में बताया की लॉकडाउन की घोषणा के बाद से नागपुर के जिस प्लांट में वे काम करते थे वह प्लांट बंद था। जिसके बाद कुछ दिनो तक वे लोग अपनी बचत के जरिये अपना काम चलाते रहे। लेकिन इसके बाद जब पैसे खत्म हो गये तो उन्होने वहां से अपने घर जाने का प्रयास किया। जिसके लिये वे निकले भी लेकिन 15 मई को उन्हे पकड़ कर नागपुर के एक कोविड केयर सेंटर में क्वांरेटाईन कर दिया गया।
नहीं मिली मदद कहा अभी 1000 श्रमिक है जाने को
एक ट्रक की छत पर लदकर किसी तरह जिले की सीमा पर पहुंचे। श्रमिको में एक सुनील कुमार ने बताया की नागपुर से वह लोग पिछले 15 दिनों से निकलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हे किसी प्रकार की मदद नही की गई। कल जब 15 दिन पूरे होने के बाद उन्होने घर जाने की इच्छा जताई तो उन्हे कहा गया की अभी हजारो श्रमिक जाने के शेष है अपनी बारी का इंतजार करे। जिसके बाद यह श्रमिक मोहझरी के रास्ते पैदल निकल पड़े। रास्ते में एक ट्रक चालक द्वारा उन्हे बैठाया गया। जिसके माध्यम से यह जिले की सीमा में पहुंचे है। स्थानीय प्रशासन ने बताया की इन श्रमिको को फिलहाल बम्हनी में रखा गया है। जहां से बस का प्रबंध कर इन्हे मध्यप्रदेश की उप्र से मिलने वाली सीमा तक छोड़ दिया जायेगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।