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नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। चांगोटोला थाना अंतर्गत ग्राम अरनामेटा में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार करने के आरोपी रामप्रसाद उर्फ मम्मा को बालाघाट न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है। न्यायालय में अरनामेटा में पीड़िता की ओर से शासन के अधिवक्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा और अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहेरिया ने पैरवी की थी।
चांगोटोला थाना में 28 नवंबर 2017 को एक शिकायत मिली कि अरनामेटा बांस डिपो की झाड़ियों में आरोपी ने सहेली के साथ लकड़ी बीनने आई मासूम के साथ दुष्कृत्य किया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया था। जो न्यायिक आदेश पर जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में सजा काट रहा है। फैसले के बाद उसे अब तम्राम उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।
लकड़ी बीनने के दौरान हुई घटना
घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता जब अपनी सहेली के साथ लकड़ी बीन रही थी, तभी अरनामेटा बांस डिपो के पीछे झाड़ियों में आरोपी रामप्रसाद उर्फ मम्मा पहुंचा और उसकी सहेली को 10 रुपए का लालच देकर वहां से रवाना कर दिया और हिदायत दी कि किसी को कुछ नहीं बताना। इसके बाद आरोपी ने गंदी मानसिकता के साथ मासूम के साथ सागौन के पेड़ के पास ले जाकर दुष्कर्म किया और वहां से फरार हो गया। जब काफी देर तक पीड़िता घर नहीं पहुंची तो बहन ने उसकी खोज की और उसे घटनास्थल से लेकर घर पहुंची, जहां उसने अपनी साथ हुई घटना की जानकारी मां और बहन को दी। पीड़िता की मां ने डायल 100 को कॉल किया और उनके साथ चांगोटोला थाने पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज कराई।
एक साल में आया फैसला
विवेचना के उपरांत चांगोटोला पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया था और ठीक एक साल बाद आए इस फैसले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में खास बात यह रही कि आरोपी के खिलाफ अभियोजन को साक्ष्य पेश करने में पीड़िता और उसकी सहेली ने गवाही दी।
Created On :   15 Feb 2019 5:50 PM IST