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भारत बंद में भाग लेने वाले अधिकारियों -कर्मचारियों के खिलाफ सर्विस रूल के तहत होगी कारवाई
डिजिटल डेस्क बालाघाट । गत दिवस भारत बंद के दौरान जिन कर्मचारियों - राजपत्रित अघिकारियों ने इसमें भाग लिया है उनके खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्राप्त जानकारी के अनुसार एससी, एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के फेरबदल के निर्णय के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आव्हान किया गया था। इस आव्हान पर 2 अप्रैल को बुलाये गये अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों ने बालाघाट बंद बुलाया था। जिसको कांग्रेस सहित अन्य सामाजिक संगठनों का समर्थन था। इस प्रदर्शन में प्रशासनिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए थे। हालांकि उनके द्वारा सामूहिक अवकाश का आवेदन दिया गया था किन्तु उस आवेदन में यह उल्लेखित नहीं किया गया था कि भारत बंद में शामिल होने के लिए अवकाश दिया जायें, चूंकि यह आंदोलन न्यायपालिका के निर्णय और शासन विरूद्ध था, इसलिए ऐसे किसी भी आयोजन या आंदोलन में शासकीय कर्मियों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत भाग लेने पर पाबंदी है, बावजूद इसके इस आंदोलन का समर्थन करते और बंद का आव्हान करते हुए बालाघाट में 2 अप्रैल को झंडा लेकर निकाली गई। वाहन रैली में कुछ अधिकारी सहित जिला पंचायत और अन्य विभागो के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। जिनके द्वारा मीडिया के सामने भारत बंद का समर्थन करने और आव्हान किया गया। सामान्य तौर पर कर्मचारियों के शामिल होने पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जाती किन्तु पहली बार बंद जैसे आंदोलन में अवकाश स्वीकृति के पूर्व ही राजपत्रित अधिकारियों का शामिल होने को डीएम डी.व्ही. सिंह ने भी गंभीरता से लिया है और इस तरह की जानकारी को संज्ञान में लाये जाने के बाद कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।
इनका कहना है
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों ने एक लिखित आवेदन दिया था कि वे सामूहिक अवकाश में रहेंगे जिसमें उल्लेखित नहीं था कि वे भारत बंद आंदोलन में शामिल होंगे। सरकारी अमले के लिए सिविल सर्विस कंडक्ट रूल प्रभावशील होता है, उसके दायरे में ही काम कर सकते है, ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारी, कर्मचारी ने झंडे लेकर प्रदर्शन किया है और कुछ भी तरीके की गतिविधि की है, मैं उसकी तहकीकत कराउंगा और नियमों के तहत उन पर कार्यवाही की जायेगी।
डी.व्ही. सिंह, कलेक्टर
भारत बंद आंदोलन में शामिल पंचायत से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों को लेकर जिला प्रशासन जो कार्यवाही के आदेश करेगा, उसका पालन किया जायेगा।
मंजुषा विक्रांत राय, सीईओ, जिला पंचायत
Created On :   3 April 2018 8:00 PM IST