ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करने वाले की जमानत खारिज

Bail of auto driver brutally beaten
ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करने वाले की जमानत खारिज
ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करने वाले की जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर के शोभापुर ओवर ब्रिज के समीप एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करने वाले स्वप्निल उर्फ अक्षय शिवहरे की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी का नाम ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वालों की एफआईआर में शामिल है। इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन के अनुसार लालमाटी निवासी अजीत विश्वकर्मा ऑटो में सेंटरिंग भरकर कंचनपुर से शोभापुर ओवर ब्रिज की तरफ आ रहा था। उसी दौरान स्कूटर सवार दो लड़कियों को ऑटो से टक्कर लग गई। लड़कियाँ सड़क पर गिर गईं। इसके बाद आरोपी स्वप्निल उर्फ अक्षय शिवहरे और उसके साथियों ने ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने ऑटो चालक पर सेंटरिंग के लोहे के प्लेट पटके। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया, जब इस घटना के वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 307, 508 और 34 का प्रकरण दर्ज किया। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि आरोपी 13 अक्टूबर 2020 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 


 

Created On :   5 Jan 2021 9:10 AM GMT

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