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बालाघाट - आकाशिय बिजली की चपेट में आने से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत

डिजिटल डेस्क बालाघाट। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गटापायली गांव में दोपहर आकाशिय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आए 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक रूपलाल पटले पिता मयाराम पटले उम्र 65 वर्ष निवासी गटापायली है। मृतक दोपहर लगभग 1 बजे खेत मे मवेशी चराने खेत की ओर गया था।अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रूपलाल खेत मे लगे आंजन पेड़ के नीचे खड़े हो गया। इसी दौरान तेज गडग़ड़ाहट के साथ पेड़ पर आकाशिय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने मौके पर पहुंचे वारासिवनी पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक विजय पाटिल ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव अभिरक्षा में लेते हुए देर शाम शव को पोस्टमार्टम हेतु वारासिवनी सिविल अस्पताल भिजवाया।
इनका कहना है:-
सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गटापायली गांव में आकाशिय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।मौके पर पहुंचकर शव अभिरक्षा में लेकर पंचनामा कार्यवाही की गई।वही शव को पोस्टमार्टम हेतु वारसिवनी सिविल अस्पताल में लाकर फ्रीजर में सुरक्षित रखवाया गया है।
विजय पाटिल सहायक उपनिरीक्षक
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।