भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली हाईकोर्ट से राहत

BJP national spokesperson Sambit Patra gets relief from High Court
 भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली हाईकोर्ट से राहत
 भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली हाईकोर्ट से राहत

भोपाल की जिला अदालत में लंबित अपराधिक प्रकरण किया खारिज, हाईकोर्ट ने कहा -मजिस्ट्रेट ने बिना विवेक का इस्तेमाल किए लिया था संज्ञान

डिजिटल डेस्क जबलपुर । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमें को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने गुरुवार को मामले पर फैसला देते हुए कहा कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट के अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही भोपाल पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जबकि ऐसा करने की इजाजत कानून में ही नहीं है। निचली अदालत में मुकदमें की सुनवाई जारी रहने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताकर अदालत ने वहां पर संबित पात्रा के खिलाफ चल रहा मुकदमा खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर 2018 को भोपाल के एमपी नगर में पत्रकारवार्ता की
थी। पत्रकारवार्ता के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निर्धारित समय से पूर्व 12.30 बजे ही पत्रकारवार्ता शुरू कर दी थी। निर्धारित समय से पूर्व पत्रकारवार्ता प्रारंभ करने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन मानते हुए निर्वाचन अधिकारी एल एल अहिरवार ने उनके खिलाफ एमपी नगर थाने में दी और पुलिस ने भादंवि की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया। मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 26 दिसंबर 2018 को उक्त चालान पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरु की। इसको चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आवेदक संबित पात्रा की ओर से अधिवक्ता नम्रता अग्रवाल ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि धारा 195 (1) (अ)(1) के तहत कोई भी न्यायालय किसी मामले पर तब तक संज्ञान नहीं ले सकती, जब तक कि कोई लोक सेवक लिखित में शिकायत न करे। इस मामले में पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान अनुचित है। सुनवाई के बाद अदालत ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद निचली अदालत में चल रहे मुकदमें को खारिज कर दिया।
 

Created On :   20 Dec 2019 8:01 AM GMT

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