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भ्रष्टाचारी तत्कालीन औषधी निरीक्षक को 3 साल की जेल, जुर्माना भी देना होगा
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। तत्कालीन औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कुलकर्णी बालाघाट से जबलपुर स्थानांतरित होने के बाद भी अपने पद का दुरूपयोग करते रहे हैं। जिसकी शिकायत लोकायुक्त में भी की गई थी।
न्यायालय ने यह दिया फैसला
बालाघाट न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने तत्कालीन औषधी निरीक्षक सतीश पिता वासुदेव कुलकर्णी को भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 419 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा ने पैरवी की थी।
तबादले के बाद भी करते रहे पद का दुरूपयोग
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुशराम ने बताया कि औषधी निरीक्षक के पद पर रहते हुए सतीश कुलकर्णी द्वारा बालाघाट से जबलपुर स्थानांतरित होने और उसके बाद औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी द्वारा जबलपुर में पदभार ग्रहण करने के बाद भी अवैधानिक रूप से बालाघाट औषधी निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभारी बताते हुए 3 माह तक पद का दुरुपयोग करते हुए अवैधानिक रूप से 42 ड्रग लायसेंस जारी किए गए। दवा लायसेंसी से आर्थिक लाभ प्राप्त कर भ्रष्टाचार किया गया और लायसेंसियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जिसकी शिकायत 29 मार्च 2011 को मुकेश भार्गव द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल को की गई थी।
लोकायुक्त में की गई थी शिकायत
शिकायतकर्ता मुकेश भार्गव की शिकायत के बाद भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की तो औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी के खिलाफ की गई शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उके तहत मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद न्यायालय में चल रही सुनवाई में आज 25 जनवरी को आये फैसले में तत्कालीन औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
Created On :   25 Jan 2019 8:09 PM IST