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सास की हत्या के जुर्म में बहु को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। छोटी -छोटी बातों पर सास बहु में कहा सुनी हो जाना आम बात है किंतु बात इतनी बिगड़ जाए कि बहु सास के ऊपर प्राणघातक हमला करके उसे मौत के मुंह में ढ़केल दे ऐंसा कम ही सुनने में आता है । यह भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बहु ने सास को मौत के घाट उतार दिया हो। अक्सर ऐसे मामले प्रकाश में आते है कि सास ने बहु को मार डाला, पहली बार भरवेली थाना अंतर्गत धनसुआ में एक बहु द्वारा सास की हत्या किए जाने के मामले में माननीय सत्र न्यायालय के जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने दोषी बहु को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।
डाल दिया था उबलता पानी
प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि घटना के दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी सास बहु में तकरार शुरू हो गई । बात धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि दोनों में हाथा पाई होने की नौबत आ गई और रोज रोज की किट किट को खत्म करने की नियत से बहु ने रसोई में चूल्हे पर रखा उबलता पानी सास के ऊपर उड़ेल दिया। उबलता पानी पड़ते ही सास वहीं आंगन में ही चीख मारकर गिर पड़ी। आस पास के लोगों ने बुरी तरह जली इस महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।
माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में आए तथ्यों में पाया कि आरोपी बहू श्रीमती सगन भाई पति स्वर्गीय गेंदलाल उम्र 48 वर्ष ने 4 सितंबर 2017 को शाम 4:00 बजे अपनी सास के ऊपर गरम खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिसकी वजह से गंभीर रूप से जली हुई सास यशोदा बाई को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान 2 दिन बाद 6 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल चौकी में मर्ग कायम करने के बाद बरबरी पुलिस ने धारा 302 का प्रकरण दर्ज करते हुए मावली माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें प्राप्त हुए साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय बहू सागन बाई को अपनी सास को गर्म पानी खौलता हुआ डालकर जलाने के आरोप में आजीवन कारावास से दंडित किया और रू.5000 का जुर्माना भी आरोपित किया है।
Created On :   16 May 2018 6:27 PM IST