जिले से बाहर हुआ डीएसपी का तबादला सही - चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

DSP transferred out of district right - challenge petition dismissed from High Court
जिले से बाहर हुआ डीएसपी का तबादला सही - चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज
जिले से बाहर हुआ डीएसपी का तबादला सही - चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले के मऊगंज में डीएसपी के पद पर पदस्थ संतोष कुमार निगम के पन्ना के अजाक थाने में हुए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया कि करीब 15 वर्षों तक रीवा जिले में पदस्थ रहे याचिकाकर्ता का पहले जिले में ही तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने उस आदेश को चुनौती नहीं दी। अब उनको जिले से बाहर ट्रांसफर किया गया, तो उसके खिलाफ उन्होंने यह याचिका दायर की। उन्हें रीवा जिले से रिलीव भी कर दिया गया है। सरकार की ओर से दी गईं दलीलों पर गौर करने के बाद जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ के अपने फैसले में कहा कि पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुमति से यह तबादला किया गया, इसलिए मामले पर दखल देना अनुचित है।
इस याचिका में डीएसपी निगम ने 31 जनवरी 2020 को मऊगंज रीवा से पन्ना अजाक में किये गये स्थानातंरण को चुनौती दी थी। आवेदक का दावा था कि राज्य शासन का वर्ष 2007 का एक परिपत्र है, जिसमें कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही ट्रांसफर करने का प्रावधान है। अब शासन की नीति के ही खिलाफ जाकर उनका तबादला किया जाना अवैधानिक है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता मनीष वर्मा की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने तबादले को उचित बताते हुए याचिका खारिज कर दी।
 

Created On :   26 Feb 2020 8:35 AM GMT

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